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👉अब भारत बनेगा डिजिटल और अब नहीं कटेंगे मिनी एटीएम पर चार्जेज👉 अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें👉 डिस्ट...
03/08/2018

👉अब भारत बनेगा डिजिटल और अब नहीं कटेंगे मिनी एटीएम पर चार्जेज

👉 अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें

👉 डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको खरीदनी होगी 10 मिनी एटीएम मशीन आपको खर्च करने पड़ेंगे 26500 रुपए और आप बनेंगे हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर

👉 मिनी एटीएम मशीन मात्र 2650
👉एक बार आप को दुकानदार को समझाना होगा और मिनी एटीएम मशीन सेल करनी होगी
👉 एक मशीन में हैं कितने फायदे
* ATM से पैसे निकालना
* AEPS अंगूठा लगाकर पैसे निकालना और जमा करना किसी भी बैंक से
* मनी ट्रांसफर पूरे भारत में
* मोबाइल रिचार्ज
* बिजली के बिल
* टेलीफोन का बिल
* पानी का बिल
* DTH रिचार्ज
* होटल बुकिंग
* फ्लाइट टिकट और भी बहुत कुछ

👉 और आपको हमेशा मिलेगा अच्छा खासा कमीशन
ATM 1 Rs
रिचार्ज 1 से 2 %
फ्लाइट टिकट होटल 1 %
AEPS 1 Rs
👉 अगर आप 100 मशीन लगा लेते हैं और एक मशीन 1 दिन में 25 एटीएम लगाया जाता है तो आपका कमीशन कितना होगा हर महीने आप नीचे देख सकते हैं

16/07/2018

मिनी बैंक खोलें
किसी भी बैंक का पैसा जमा करें l
किसी भी बैंक का पैसा निकालें l
सारे बिल पेमेंट करें l
सभी प्रकार के रिचार्ज करें l
एक छोटी सी मशीन सारे काम करें किसी भी शहर में कहीं भी आपको मिलेगा एक अच्छा कमीशन l
संपर्क करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे l

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10/07/2018

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26/09/2017

बड़ी राहत: पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई
आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराने का आज आखिरी दिन था लेकिन इसी बीच सरकार ने इसे चार माह के लिए बढ़ा दिया है
नई दिल्ली: आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराने का आज आखिरी दिन था लेकिन इसी बीच सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इस अवधि को चार माह के लिए बढ़ा दिया है. आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है. इससे पहले यह तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई थी. वैसे अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि कि वित्त मंत्रालय इस मियाद को बढ़ा सकता है और वैसा ही हुआ.

इससे पहले सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन बुधवार को केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी थी. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं. कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था.

एसएमएस के जरिए जोड़ना चाहते हैं तो यह बेहद सरल है. आपको करना बस यह है कि अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है.

26/09/2017

यूआईडीएआई ने अब आधार कार्ड में दिया गया नंबर सही है या नहीं, इसे वेरिफाई करने के लिए एक ऑनलाइन टूल मुहैया कराया है।

आधार कार्ड में आपका कॉन्टेक्ट नंबर सही है या नहीं, इसे वेरिफाई करने के लिए, आपको UIDAI वेबसाइट के होम पेज पर जाकर Verify Email/Mobile Number under Aadhaar Services टैब का विकल्प चुनना होगा। नए टैब में, आपको आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नबर जैसी जानकारी देनी होगी और एक सिक्योरिटी कोड डालना होगा। गौर करने वाली बात है कि, यूआईडीएआई सिक्योरिटी कोड केस सेंसिटिव और छोटे व बड़े अक्षर को अलग-अलग तरीके से सिस्टम पहचानेगा।

यूआईडीएआई वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस वेरिफाई करने का तरीका
ईमेल एड्रेस वेरिफाई करने के लिए, यूज़र को आधार नंबर, ईमेल एडेस और UIDAI प्लेटफॉर्म पर एक सिक्योरिटी कोड डालने की जरूरत है। इसके बाद उन्हें अपने ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे पेज के दांयीं तरफ़ दिए गए स्पेस में डालने की जरूरत होगी। अगर एंट्री वैलिड और मैच होती हैं, तो सिस्टम "Congratulations! The Email ID matches with our records!" के साथ रिस्पॉन्स करेगा।

UIDAI website पर कॉन्टेक्ट नंबर वेरिफाई करने का तरीका
यूज़र को अब ईमेल एड्रेस की जगह मोबाइल नंबर डालने की जरूरत है और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने पर इसे वेबसाइट से वेरिफाई किया जा सकता है। बाकी पूरी प्रक्रिया ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन वाली ही है। अगर एंट्री वैलिड और मैच होती है तो सिस्टम "Congratulations! The Mobile Number matches with our records!" के साथ रिस्पॉन्स करेगा।

जरूरत
यूआईडीएआई को आधार के लिए दी गई जानकारी के सही होने की जरीरत है और किसी तरह की गड़बड़ आपको आगे चलकर परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी पहचान से जुड़ी सभी जानकारी यूआईडीएआई के रिकॉर्ड में सही रखें।

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26/09/2017

सरकार ने शुक्रवार को एक अहम ऐलान किया. बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है. सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे.

26/09/2017

IMPORTANT NOTICE :Dear Customer, Please note that Oxigen never calls their customers and instruct to do any transaction from their RO/RMU panel. In case if you receive any call regarding this stating that your id has been deactivated and further instruct you to do the transaction from your RO/RMU panel, DO NOT initiate the transaction and report the case in Oxigen Customer Care (07835 003 003) immediately.Please do not share your login & transaction password with anyone on call as Oxigen never ask for it.
IMPORTANT NOTICE :प्रिय ग्राहक,कृपया ध्यान दे, ऑक्सीजन अपने किसी भी ग्राहक को कॉल करके कोई भी ट्रांसक्शन करने के लिए नहीं कहता है.यदि आपको कोई ऐसा कॉल आता है जिसमे आपको कहा जाए के आपकी id डीएक्टिवेट हो गयी है और उसको एक्टिवटे करने के लिए आपको एक ट्रांसक्शन करनी होगी तो कृपया कोई ट्रांसक्शन न करे और तुरंत ऑक्सीजन कस्टमर केयर(7835 003 003) को संपर्क करके इसकी सुचना दे!

29/05/2017

आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर अवैध हो जाएगा PAN,
May 27, 2017
अगर आपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो संभव है कि 31 दिसंबर के बाद यह अवैध हो जाए। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न और PAN के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले के बाद इसे वित्तीय लेनदेन (फाइनैंशल ट्रांजैक्शंज) के लिए जरूरी नंबर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार पूरे फाइनैंशल सेक्टर में आधार आधारित नो योर कस्टमर (KYC) को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सहित सभी रेग्युलेटर्स के साथ विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा, ‘आधार KYC एक तुरंत, इलेक्ट्रॉनिक और मजबूत प्रमाण उपलब्ध कराता है, जिससे सेवा उद्योग की प्रक्रिया बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।’

सरकार ने फाइनैंस बिल में एक संशोधन के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के लिए आवेदन पर आधार को अनिवार्य बना दिया है। अधिकारी ने कहा, ‘जिन लोगों के पास पहले से आधार मौजूद है, उन्हें किसी भी वित्तीय मध्यस्थ (फाइनैंशल इंटरमीडियरी) को अपने अंगूठे का निशान उपलब्ध कराना होगा। इसे संबंधित सेक्टर की रिपोर्टिंग एंटिटि को दिया जाएगा, जो इसे UIDAI डेटाबेस से वैलिडेट करेगी।’

इस डेटा के आधार पर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यॉरिटाइजेशन ऐंड ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन ऐंड सिक्यॉरिटी इंट्रेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) की ओर से एक यूनीक C-KYC नंबर जेनरेट किया जाएगा। इस नंबर का इस्तेमाल बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट और इंश्योरेंस पॉलिसी सहित सभी फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स में किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश में 98 प्रतिशत व्यस्कों या 108 करोड़ से अधिक लोगों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है और इसी वजह से सरकार इसका इस्तेमाल बढ़ा रही है। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और PAN के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की संसद की मांग को खारिज कर दिया था।

आधार-बेस्ड e-KYC सुविधा से PAN के आवेदन के लिए जन्मतिथि या पते जैसी जानकारियों की पुष्टि का इंतजार कर रहे व्यक्ति और एंटिटि अंगूठे के निशान से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। CERSAI ने पिछले वर्ष सभी वित्तीय संस्थानों में एक समान KYC प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए e-KYC की कोशिश शुरू की थी। 2016 में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने आधार-बेस्ड e-KYC को स्वेच्छा से अपनाने पर सहमति दी थी। सभी सरकारी बैंकों से भी इस तरह का अपडेटेड डेटा अथॉरिटी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

13/04/2017

आपके पास हों तो फिलहाल संभालकर रखें बंद हो चुके नोट, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत
Apr 12, 2017
अगर आपके पास अब भी 1,000 और 500 रुपये के पुराने नोट बचे हैं तो इसे कम-से-कम जुलाई के आखिर तक सुरक्षित रखिए। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में यह तय करेगा कि जो लोग उचित कारणों से या 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री के वादे पर ऐतबार कर 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट बंद नहीं कर सके, क्या उनके लिए सरकार को एक और मौका दिए जाने को कहा जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर के भाषण में चलन से बाहर किए गए नोट 30 दिसंबर के बाद भी जमा कराने का मौका दिए जाने की बात कही थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में मियाद बढ़ाकर नागरिकों को नोट जमा कराने का एक और मौका दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं है। अध्यादेश में चलन से बाहर हुए नोटों को रखना अपराध माना गया है।

दर्जनभर से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने 30 दिसंबर से पहले नोट जमा नहीं करा पाने की विभिन्न वजहों का हवाला दिया। उनके वकीलों ने कोर्ट में शिकायत की कि केंद्र सरकार ने इन मामलों के बिल्कुल जुदा कारणों पर प्रतिक्रिया दिए बिना एक सामान्य सा शपथ पत्र दायर कर दिया।

रोहतगी ने कहा कि सरकार की राय में अब बंद हो चुके नोटों को जमा कराने का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र के शपथ पत्र में एक मामले का जिक्र है जिसमें याचिकाकर्ता ने 66.80 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट जमा कराने की मांग की है और कहा कि वह इसलिए नोट जमा नहीं करा सका क्योंकि उसका बैंक अकाउंट केवाइसी से जुड़ा नहीं था।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने पुराने नोटों को रद्दी होते देखने की पीड़ा से राहत पाने के व्यक्तिगत प्रयासों में दिलचस्पी लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, ‘हम यह फैसला करेंगे कि क्या एक और मौका मिलेगा या नहीं। अगर हां, तो सभी को फायदा होगा।’ रोहतगी ने कहा, ‘अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बदलवाने का सीमित मौका देने का फैसला करेगा तो भी यह सरकार ही तय करेगी कि 30 दिसंबर तक नोट जमा नहीं करवा पाने का किसका कारण उचित है और किसका अनुचित।’

07/04/2017

बेटियों के पिता के लिए सरकार की खास योजना, पढ़ाई शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी

अगर आप बेटी के पिता हैं तो सरकार आपके लिए एक योजना लेकर आई है। जल्दी से फायदा उठाइए, बेटी की पढ़ाई और शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी।जानते ही होंगे कि जनवरी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। हम आपको इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इस योजना का फायदा उठा सकें और अपनी बिटिया का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर सकें।खाता खुलवाने की विधि: सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।खाता खुलवाने को चाहिएं ये दस्‍तावेजः अकाउंट खुलवाने का फॉर्म। बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र। जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि। सुकन्‍या समृद्धि योजना का फॉर्म पोस्‍ट ऑफिस या बैंक से प्राप्‍त कर सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए आप नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं।

कौन खुलवा सकता है ये अकाउंटः आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं। कुल मिला कर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

क्या है योजनाः पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत 4 दिसंबर, 2014 को थी। यह एक लॉन्ग-टर्म डेट स्कीम है, जिसमें कोई भी शख्स बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल की हो जाने तक कभी भी अकाउंट खुलवा सकता है। यह अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट बच्ची के 21 साल की होने तक जारी रहेगा।

बेटी की पढ़ाई व शादी की टेंशन खत्मः खाता खुलवाने के समय 1000 रुपए चाहिए, जो कैश, चैक, और ड्राफ्ट में जमा हो सकते हैं। यह योजना बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। यह योजना घटते लिंगानुपात के बीच कन्या जन्म दर को प्रोत्साहन देने में मदद करेगी। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर करने में मदद करेगी।

खाता खुलवाने के लिए लड़की का जन्म प्रमाणपत्र, अभिभावक का पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। यह खाता पोस्ट ऑफिस और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक ( भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, यूसीओ बैंक और इलाहाबाद बैंक) में खोला जा सकेगा।

देनी होगी इतनी रकमः माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से एक अथवा दोनों के न होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक पैसा जमा कर सकते हैं। साल में 1 हजार रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। किसी साल मिनिमम जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले साल पिछले साल की ड्यू रकम के अलावा 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी।

14 साल तक जमा कराना होगा पैसाः खाता खोलने से 14 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। अकाउंट में 1 हजार से डेढ़ लाख के बीच कितनी भी रकम साल में जमा करा सकते हैं।

इतने पैसे मिलेंगे वापसः जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो यह योजना मैच्योर होगी। उस वक्त उसे पैसा मिलेगा। हां, बच्ची की हायर एजुकेशन और शादी के लिए समय से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।

टैक्स में मिलेगी छूटः इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट को 80 सी में शामिल किया जाएगा। ऐसा फाइनेंशियल इयर 2015-16 से होगा। 80 सी में छूट की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख है। खास बात यह है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ब्याज की दर हर साल के लिए अलग से घोषित की जाएगी।

इतनी बच्चियों का खुल सकता हैः एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खुल सकेगा। और एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर ये खाता खुल सकेगा। लेकिन, यदि एक बार में तीन बच्चियां जन्म लें, या फिर एक बच्ची पहले से हो और फिर जुड़वां बच्चियां हों, इस सूरत में तीनों बच्चियों के नाम एक-एक खाता खुलवाया जा सकेगा।

21 साल के होने पर ही बंद होगा खाताः इस योजना को खाता खुलने के 21 साल बाद ही बंद किया जा सकेगा। अगर 21 साल होने से पहले बच्ची की शादी हो जाए तो खाते को पहले ही बंद करवाना पड़ेगा। शादी न होने की सूरत में खाते को 21 साल के बाद भी जारी रखा जा सकेगा।

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